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बड़वानी; बाल श्रम पाए जाने पर नियोजक के विरुद्ध विरूद्ध एफआरआई दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी-कलेक्टर

बाल एवं किशोर श्रमिक तथा बंधक श्रमिक समिति की बैठक का हुआ आयोजन

बड़वानी।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागृह में बाल एवं किशोर श्रमिक तथा बंधक श्रमिक समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया कि जिले में अभियान चलाकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की जानकारी दी जाकर उनके माता पिता को बाल श्रम के विरूद्ध जागरूक किया जावे। जिले में “प्रत्येक ग्राम सभा में बाल एवं किशोर श्रम के अंतर्गत अभियान के रूप में बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 एवं संशोधित अधिनियम 2016 के प्रावधानों की जानकारी दी जावे। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में जन जागरूकता अभियान चलाकर जन जागरण हेतु अधिनियम के प्रावधानों से बाल श्रमिकों एवं प्रतिष्ठानो के मालिको को फ्लेक्स/पंपलेट के माध्ययम से अवगत कराया जाये

बैठक में जिला श्रम अधिकारी श्री केएस मुजाल्दा द्वारा बताया गया कि 

– विभिन्न संस्थानों पर बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत धारा 3 क एवं धारा 14 का सारांश की सुचना चस्पा करने हेतु नियोजको को निर्देशित किया गया है।
– बाल श्रम के एक प्रकरण में नियोजक के विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी में वाद दायर किया गया । इसके साथ ही नियोजक से बाल श्रम पुनर्वास निधि में 20000 रुपयें की राशी जमा कराई गई ।
– जिले मे अभी तक बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत कुल 17 उल्लंघनकर्ता संस्थानों के विरुद्ध न्यायलय में अभियोजन दायर किये गए हैं। जिसमें से न्यांयालय द्वारा कुल 05 प्रकरणों में रूपये 15000 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया।
बैठक में हुए दिये गये अन्य निर्देश
– बाल मजदूरी की शिकायत हेतु जारी 1098 नम्बर की जानकारी विभिन्न माध्यमो से प्रचारित एवं प्रसारित किया जाये। जिससे आमजन इसकी शिकायत सहजता से दर्ज करवाते है।
– बाल एवं किशोर के लिए एनसीएलपी को पुनः संचालित करने हेतु शासन का प्रस्ताव भेजा जाये।
– टास्क फोर्स समिति के सदस्य विभिन्न संस्थानो, होटल रेस्टोरेंट, गैरेज ईट भट्टे, निर्माण स्थलों का सतत निरीक्षण कर देखेंगे कि कही पर बाल श्रम न करवाया जा रहा हो ।
– बाल श्रम से मुक्त कराये गये बालको को बाल कल्याण समिति के माध्यम से उचित पुर्नवास करवाया जाये।
– ऐसे बच्चो का चिन्हांकन किया जायेए जो शासन के किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित हैंए उनकी सूची तैयार कर अवगत कराया जावेए जिससे उन्हें अन्य योजनाओं से लाभांवित किया जा सके ।
– बाल श्रम पाए जाने पर नियोजक के विरुद्ध बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रमिक पाये जाने पर निरीक्षण कर नियोजक के विरूद्ध एफआरआई दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जावे।
– विमुक्त कराये गए बालक एवं किशोर का बाल कल्याण समिति के माध्यम से उचित पुर्नवास कराया जावेगा ।
– संस्थानों पर धारा 3 एवं 14 के प्रावधानों के सारांश की सूचना धारा 12 के तहत संस्थानो में चस्पा करने हेतु नियोजको को निर्देशित किया जाये।
– बंधक समिति के संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि जिले से बाहर जाने वाले श्रमिकों का प्रत्येक ग्राम एवं पंचायत स्तर पर श्रमिकों एवं उन्हे ले जाने वाले ठेकेदार, नियोजकों का पूर्ण विवरण संधारित किया जावे तथा श्रमिकों को बंधक बनाये जाने पर नियोजकों के विरूद्ध प्रावधानों अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावे।
बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मानवेन्द्रसिंह पंवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुजाल्दा, बंधक समिति के सदस्य श्री भगवती प्रसाद शिंदे, श्री बाबूलाला आर्य, बाल कल्याण समिति के सदस्य श्री आनंद सोनी, श्रीमती अजीत कौर सलूजा, श्री अजीत जैन, चाईल्ड लाईन के जिला समन्वयक श्रीमती ललिता गुर्जर सहित विभिन्न एनजीओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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