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झाबुआ; अवैध शराब से भरा टवेरा वाहन जब्त

झाबुआ कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध डॉ. शादाब अहमद सिद्दीकी, जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में दिनांक 16.03.2023 को रात्रि गश्त के दौरान वृत्त झाबुआ ‘अ‘ में झिरी – सदावा रोड़ पर एक टवेरा वाहन क्र.GJ 09 BB 9786 को रोकने पर वाहन नहीं रोका गया, वाहन का पीछा कर वाहन रोकने पर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़ भागे। वाहन की तलाशी लेने पर 23 पेटी माउण्ट बियर (कुल 179.4 बल्क लीटर) भरी मिली जिसे वाहन सहित विधिवत जप्त कर कब्जे आबकरी लेकर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(2) व 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 35880/- एवं टवेरा वाहान का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 800000/- है। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आनंद डंडीर के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक श्री कांतु डामोर, आरक्षक ईश्वर पण्डियार, मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक एवं वाहन चालक राकेश मचार, दयाल मंडोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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