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केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ

पुरानी पेंशन योजना की बहाली किन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए? कैसे अप्‍लाई करें? हर बात जानिए

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। उन्हें अब नई और पुरानी पेंशन योजना में से एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया। पुरानी पेंशन में जाने या मौजूदा व्यवस्था में बने रहने के लिए चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को दोनों का विकल्प मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कटऑफ डेट 22 दिसंबर 2003 तय की है। मतलब अगर आपको इससे पहले सरकारी नौकरी मिली है तो आप पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो पाएंगे। उसके बाद नौकरी पाने वालों को नई पेंशन योजना में ही रहना होगा। पात्र कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। केंद्र की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी नई और पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया है।

इन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ
केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वही कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं जिन्होंने नैशनल पेंशन सिस्टम को अधिसूचित किए जाने की तारीख (22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर नौकरी पाई। ये कर्मचारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) में शामिल होने के पात्र हैं। वहीं अगर 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती पर सरकारी नौकरी पाई है तो पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। आप नई पेंशन व्यवस्था पर ही रहेंगे।

पात्र हैं तो 31 अगस्त तक करे अप्लाई
अगर आप पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के पात्र हैं तो 31 अगस्त, 2023 तक इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
2003 के पहले केंद्र सरकार के अधिकतर कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे थे। नवोदय विद्यालय जैसे कुछ संस्थानों में ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं थी। ऐसे में इस फैसले का फायदा नवोदय जैसे संस्थानों में 2003 के पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को होगा, जो पहले से ही नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत थे।

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