बड़वानी

बड़वानी; खनिज रेत के अवैध परिवहन और उत्खनन के प्रकरणों में 2 लाख 19 हजार 500 रूपये की शास्ति अधिरोपित

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट
कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग जिला बडवानी द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन/उत्खनन के प्रकरणों में ट्रेक्टर-ट्राली के मालिकों के विरूद्ध 2 लाख 19 हजार 500 रूपये प्रशमन राशि सहित शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम धनगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार 21फरवरी 2023 को खनिज रेत के अवैध परिवहन की जांच के दौरान वाहन चालक/मालिक रुमालिया सोलंकी पिता बिकराम सोलंकी निवासी नलती से वाहन ट्रेक्टर नंबर एमपी 46 एए 3117 की एक ट्राली के संबंध में, मांगीलाल कन्नौजे पिता रतन कन्नौजे निवासी बडवानी से वाहन ट्रेक्टर एमपी 46 ए 5732 की एक ट्राली के संबंध में, संतोष गहलोत पिता जीवाजी गहलोत निवासी कल्याणपुरा से वाहन ट्रेक्टर नंबर एमपी 46 एए 1043 की एक ट्राली के संबंध में, जगदीश पिता रमेश निवासी कल्याणपुरा से वाहन ट्रेक्टर नंबर एमपी46ए9786 की एक ट्राली के संबंध में, जगदीश भाटी पिता रमेश भाटी निवासी कल्याणपुरा से वाहन ट्रेक्टर नंबर एमपी 46 ए9310 के संबंध में, रोहित पिता गनपत निवासी कल्यानपुरा से वाहन ट्रेक्टर नंबर एमपी 46 ए 9711 के संबंध में तथा 23 फरवरी को सागर अस्के पिता बद्री अस्के निवासी भूलगावं से वाहन ट्रेक्टर नंबर एमपी 46 ए 4321 के संबंध में खनिज रेत मात्रा 03 घन मीटर से संबंधित अभिवहन पारपत्र की मांग की गयी। वाहन चालक/मालिक द्वारा अभिवहन पारपत्र पेश नही किया गया। वाहन चालक/मालिक द्वारा किये गये कृत्य के लिए खनिज प्रावधान अनुसार संबंधित वाहन चालक/मालिका का वाहन ट्रेक्टर नंबर ट्राली को मय खनिज जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मध्याप्रदेश खनिज नियम (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 में वाहन मालिक/चालक रुमालिया सोलंकी पिता बिकराम सोलंकी निवासी नल्ती, मांगीलाल कन्नौजे पिता रतन कन्नौजे निवासी बडवानी, संतोष गहलोत पिता जीवाजी गहलोत निवासी कल्याणपुरा, जगदीश पिता रमेश निवासी कल्याणपुरा, जगदीश भाटी पिता रमेश भाटी निवासी कल्याणपुरा, सागर अस्के पिता बद्री अस्के निवासी भुलगावं, रोहित पिता गनपत निवासी कल्याणपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त समस्त वाहन मालिक/चालक से अर्थदण्ड राशि 30625-30625 एवं प्रशमन राशि 1-1 हजार रूपये जमा हो जाने के पश्चा्त एवं वैध दस्तावेज पेश करने के पश्चात जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर ट्राली को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त् करने की विधि संगत कार्यवाही करें।

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