बड़वानी ; अवैध रूप से गांजे का परिवहन करने के आरोपियो को 5-5 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड

बड़वानी
विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री जाकीर हुसैन द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी संतोष पिता मदनलाल पटेल जाति खाती एवं पूजा पति गोपाल शर्मा निवासी टिकरीयागोगा देवास हाल मुकाम गंगा गोगा मोहल्ला शासकीय स्कूल के पास कम्पेल, थाना खुडेल इन्दौर को धारा 8सी/20बी एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अवैध गांजे का परिवहन करते पाये जाने पर 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में आरोपीगण को 1-1 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया है।
अभियोजन अनुसार 22 अक्टूबर 2018 को थाना वरला पर सहायक उपनिरीक्षक श्री भटनागर को मुखबीर से सूचना मिली थी, कि महाराष्ट्र से इण्डिका कार जिसका नम्बर एमपी 09 एचई 8862 होकर उसमें एक महिला एवं एक पुरूष बैठे हैं व दोनो के पास गांजा है जो पलासनेर से मालवन ग्रामीण से होते हुये राउ इन्दौर जाने वाले है। पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुये बताये गये स्थान पर दबिश देकर आरोपीगण संतोष व पूजा के कब्जे की कार से 9 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा थेली में बंधा पाया था । सहायक उपनिरीक्षक श्री भटनागर ने मौके पर अभियुक्त से गांजा जप्त कर मौके की कार्यवाही की थी तथा अभियुक्तिगण को गिरफ्तार किया था । बरामद गांजे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया था । वहॉ से भी उक्त पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि की गई थी तथा न्यायालय ने आरोपी का अपराध सिद्ध पाते हुये उसे दण्डित करने का आदेश प्रदान किया है। प्रकरण में प्रारंभिक अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक श्री भटनागर द्वारा किया गया तथा प्रकरण में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक बड़वानी श्री हेमेन्द्र कुमरावत द्वारा की गई ।