एसडीएम राजपुर ने साहूकारों को कराया पेसा एक्ट के प्रावधानों से अवगत, पेसा एक्ट के तहत साहूकारों को देना होगी अपने हाथ गिरवी रखे सामान की जानकारी

बड़वानी
अनुसूचित क्षेत्रों में 15 नवंबर से पेसा एक्ट लागू हो गया है। उक्त एक्ट के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में किसी स्थान पर साहूकारी का कारोबार मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियमन 1972 के प्रावधान के अनुसार लायसेंसधारी साहूकार ही ग्रामीणों को गेहने, जेवरात गिरवी रखकर या ब्याज पर नगद राशि उधार दे सकता है। अब कोई भी साहूकार मनमानी करके ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी नही कर सकेगा। हर उधार दी गई रकम का ब्यौरा साहूकार को अपने पास रखना होगा। साथ ही जो गिरवी रकम ग्राहक को लौटा दी है उसकी जानकारी भी देना होगी।
एसडीएम राजपुर श्री वीरसिंह चौहान ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय बड़वानी में आयोजित बैठक के दौरान उक्त बाते लायसेंसी साहूकारों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि अब लायसेंसधारी साहूकार को अपने लायसेंस की एक प्रति ग्राम पंचायत में जमा करानी होगी। ’ग्राम पंचायत के द्वारा ग्रामसभा को बताया जायेगा कि उक्त लायसेंसधारी साहूकार से गेहने जेवरात गिरवी रखकर या ब्याज पर नगद राशि उधार ली जा सकती है। लायसेंसधारी साहूकारों का यह दायित्व होगा कि:-
– वह हर त्रैमास में अपने यहां गिरवी रखे जेवरात एवं ब्याज दर पर उधार दिये गये ऋण की राशि तथा ग्रामीणों द्वारा चुकाये गये ऋण का ग्रामवार ब्यौरा एसडीएम कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
– साहूकारों से प्राप्त त्रैमासिक जानकारी को एसडीएम ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामसभा को देगी।
– ग्रामसभा साहूकार के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर विचार करेगी तथा उपयुक्त पाये जाने पर एसडीएम को जांच एवं कार्यवाही हेतु अनुशंसित करेगी। ’एसडीएम शिकायत पर यथोचित जांच एवं कार्यवाही पश्चात् रिपोर्ट 45 दिवस के भीतर ग्रामसभा को सूचित करेगी।
– पेसा एक्ट के अंतर्गत जानकारी नही देने पर साहूकार का लायसेंस निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।
बैठक में एसडीएम राजपुर श्री वीरसिंह चौहान सहित लायसेंसधारी साहूकार उपस्थित थे।