बड़वानी ; नाबालिक को अष्लील विडियो दिखाने वाले आरोपी को 1 साल की जेेल एवं जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी
न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा द्वारा आरोपी सलमान को धारा 11/12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में एवं 506 भाग-2 भादवि में 01-01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक को सुबह अभियोक्त्री अपने घर से परदादी के घर गई थी तथा परदादी के घर के पास में आरोपी सलमान बैठा हुआ था। अभियोक्त्री परदादी के घर से कपडे लेकर बाहर निकली तो आरोपी सलमान ने उसके मोबाईल में चल रहे अश्लील विडियों अभियोक्त्री को बुरी नियत से दिखाया अभियोक्त्री ने उसे कहा की ऐसा विडियों क्यों दिखा रहा हो, तुमको शर्म नही आती तो आरोपी कहा की इसमें शर्म की क्या बात तुम भी ये विडियों देख लो । अभियोक्त्री ने कहा की मैं अपने पिताजी को बता दुंगी तो आरोपी ने अभियोक्त्री को धमकाते हुवे कहा की अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो वह अभियोक्त्री को जान से खत्म कर देगा ऐसा कहकर आरेापी वहा से भाग गया। अभियोक्त्री डर गई थी फिर अभियोक्त्री ने घटना उसके परिजनों को बताई। आरोपी सलमान ने अभियोक्त्री के साथ पुर्व में भी ऐसी हरकत की थी। अभियोक्त्री के परिजन ने आरोपी के विरूद्ध अभियोक्त्री के साथ जाकर रिपोर्ट कराई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।