बड़वानी; 06 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 4 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्री रूपेष नाईक ने पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप मे आरोपी बापु उर्फ सुरेष पिता कृष्णा निवासी खेतिया को धारा 376/ 511 भादवि 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा श्री संजयपाल मोरे द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया की घटना 3 अप्रैल 2022 शाम के सात साढ़े सात बजे जब बालिका/ अभियोक्त्री के माता-पिता मजदूरी करके घर लौटे और उसकी माँ भोजन बना रही थी तथा पिता घर में स्नान कर रहा था। बच्ची उस समय आँगन में खेल रही थी, तब आरोपी वहाँ पर आया और बच्ची को खेलने के बहाने पड़ोस की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान सामने की छत से एक महिला ने आरोपी को ऐसा करते हुये देखा और जोर से चिल्लाकर पीड़िता के माता-पिता और अड़ोस-पड़ोस के लोंगो को आवाज दी और दौड़कर उस छत पर गई और पीड़िता को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया आरोपी भागने लगा तो गाँव वालों ने उसे पकड़ लिया और थाने पर ले जाकर पुलिस के हवाले किया। आरोपी के विरूद्ध पीड़िता के परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज लिखवाई। वर्तमान समय में छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं को देखते हुये और ऐसी घटना कारित करने वाले आरोपियो को कठौर दण्ड से दण्डित कराने के शासन के निर्देशों के परिपालन में पुलिस विभाग द्वारा मामले को जघन्य एवं सनसनीखेज मामलों की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध 376, 511 भादवि एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।