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बड़वानी; दुष्कर्म करने वाले आरोपी 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी राधेष्याम पिता टेटिया बारेला निवासी धनोरा रोड ग्राम झापडी को धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया की फरियादी घर पर खाना बना रही थी। उसके बच्चे घर पर थे। उसने खाना बनाकर शाम को 5 बजे बच्चों को देखा, तो उसकी लड़की/अभियोक्त्री नहीं दिखी। उसने आस-पास अभियोक्त्री को तलाश किया, किंतु नहीं मिली। उसे शंका थी कि उसकी लड़की/अभियोक्त्री को गाँव का राधेश्याम पिता टेटिया बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। फरीयादीया ने शंका के अधार पर अभियोक्त्री को बहला फुसला कर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी ने अभियोक्त्री को अपने साथ धुलिया महाराष्ट्र ले गया और अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर मंदिर में हारमाला पहनाकर उससे विवाह कर उसे पत्नी बनाकर रखा था और रोज नाबालिक/अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म करता था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। पुलिस अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ की

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