बड़वानी; जिला पंचायत सीईओ ने किया पंचायत सचिव को निलंबित

बड़वानी
जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर ने ग्राम पंचायत दवाना वर्तमान ग्राम पंचायत रणगांव डेब के सचिव दशरथ सानेर को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में सचिव का मुख्यायल जनपद पंचायत बड़वानी नियत किया है।
जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद पंचायत ठीकरी के सीईओ के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया कि ग्राम पंचायत दवाना के उप सरपंच द्वारा कलेक्टर को अपूर्ण कार्यो के संबंध में शिकायत की गई थी। जांच प्रतिवेदन में कुल 06 कार्य अपूर्ण होने से तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध राशि वसूली हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत को भेजा गया था। जिला पंचायत द्वारा मध्य्रपदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत 4 अक्टूबर 2021 को वसूली आदेश पािरत कर वसूली राशि 3074381 रुपये सरपंच अनारसिंह एवं सचिव दशरथ सानेर को समानुपातिक रूप से जमा करने का आदेश पारित किया गया था।
सचिव दशरथ सानेर को वसूली की राशि जमा करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु उनके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नही किये गये और नही वसूली की रािश जमा की गई। इस पर जिला पंचायत सीईओ ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1998 एवं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के विपरीत होने के कारण सचिव दशरथ सानेर को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1999 के उप नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।