शराब का अवैध विक्रय करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कारावास एवं 25 हजार जुर्माने से दण्डित किया गया
सेंधवा।
न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमति सीता कन्नोजे के द्वारा पारित अपने फैसले में आरोपी अजय पिता संतोष निवासी चाचरिया को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे 1 वर्ष का कारावास एवं 25 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी सुश्री कीर्ति चैहान द्वारा की गई
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान द्वारा बताया कि घटना 10 मार्च 2016 को थाना सेंधवा ग्रामीण पर पदस्थ उपनिरीक्षक अषोक अहिरवाल को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि अजय पिता संतोष अपने मकान में अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ षराब बेच रहा है तथा कुछ षराब बाडे में केन के अंदर भर कर रखी हुई है। सूचना पर मुखबीर की सूचना पर विष्वास कर मय पंचान व फोर्स को सूचना से अवगत कराया व मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर मकान के आड़ से देखा तो एक व्यक्ति मकान के बाहर सफेद प्लास्टिक केन के अंदर से निकालकर कांच के गिलासो में लोगो को निकालकर देते हुये दिखा। जिसे पंचो व फोर्स की मदद से घेरांबदी कर पकड़ा गया। पकडे व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम अजय पिता संतोष निवासी चाचरिया का होना बताया। पास रखी केन को चेक किया तो उसमें देषी हाथ भट्टी शराब होना पायी गयी। आरोपी अजय से लाईसेंस का पूछने पर नहीं होना बताया। आरोपी अजय के कब्जे से नीले रंग की प्लास्टिक की केनो में कुल 50 बल्क लीटर (देषी हाथ भट्टी महुआ षराब) जप्त कर सील किया गया, मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी के विरुद्ध थाना सेंधवा ग्रामीण में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।