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बड़वानी; दुष्कर्म करने वाले आरोपी शिक्षक को आजीवन कारावास एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी शिवेन्द्र पिता नागेन्द्र षुक्ला निवासी विजय नगर इंदौर जिला इंदौर को धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया की अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि लाॅकडाउन काल में अभियोक्त्री का स्कूल बंद हो गया था और वह घर पर ही अपनी पढ़ाई करती थी। फिर अभियोक्त्री शिक्षक आरोपी शिवेन्द्र शुक्ला के मकान में गणित की टयूशन जाना शुरू किया था। टयूशन में उसके साथ अन्य बच्चे भी गणित पढ़ने के लिए आते थे। आरोपी शिवेन्द्र शुक्ला ने अभियोक्त्री को गणित में कमजोर है कहते हुए उसका टयूशन का समय बढ़ा दिया और अन्य बच्चों की जल्दी छुट्टी करने लगा। आरोपी शिवेन्द्र उसे टयूशन उसके कमरे के अंदर ले जाकर गणित पढ़ाता था। इसी बीच 19 जुलाई 2021 को आरोपी शिवेन्द्र द्वारा टयूशन के समय घर के अंदर दरवाजा बंद कर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया और कहा कि वह यह बात किसी को बतायेगी तो वह उसे बदनाम कर देगा और कहा की टयूशन आना बंद मत करना। अभियोक्त्री बदनामी के डर के कारण आरोपी शिवेन्द्र शुक्ला के घर लगातार टयूशन जाती रही इसी बीच शिवेन्द्र शुक्ला द्वारा अभियोक्त्री के साथ कई बार उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाये एवं उसके मोबाईल से जो कि उसके पापा की सीम नंबर वह चला रही है, उस पर आरोपी शिवेन्द्र उसे अष्लील मैसेज करता था। उसे उदास अवस्था में देखकर उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा गुमसुम क्यों रहती हो, तो उसने डरते डरते उसके पिता, माता व भाई को घटना बतायी एवं थाना अंजड़ पर रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस ने आरोपी को गिरफतार किया व प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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