बड़वानी; बहला-फुसलाकर नाबालिक को भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट
द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा द्वारा आरोपी गोलु पिता विनोद धनगर की धारा 363 भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि फरीयादी दिनांक 07.11.22 को काम करने सुबह चली गई थी । घर पर उसकी लडकी/अभियोक्त्री और फरियादी के अन्य छोटे बच्चे थे। जब वह काम से वापस घर पहुंची तो उसकी लडकी/अभियोक्त्री घर पर नही थी, पडोसियो व आस पास मोहल्ले में व रिश्तेदारी में पता किया लेकिन अभियोक्त्री का कोई पता नही चला। आरोपी गोलु पिता विनोद धनगर जो अभियोक्त्री के घर के आप पास व घर की ओर देखता रहता था पहले भी अभियोक्त्री को भगा ले जाउंगा कहता था, फरीयादीया को शंका थी कि अभियोक्त्री को आरोपी गोलु पिता विनोद धनगर बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। फरीयादीया ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया एवं उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी गोलू उसे षादी करने के लिये जबरदस्ती खरगोन ले गया और उसे अनेक स्थानों पर इधर उधर घुमाता रहा आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की और से अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।