सामूहिक दुष्कर्म एवं लूट करने वाले आरोपीगण को जीवन भर जेल में रहने की सजा एवं 17 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया
बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा आरोपीगण षिवराम पिता सल्लु, मोहीत उर्फ मीठाराम निवासी कुंदामाल ठीकरी जिला बडवानी एवं छोटिया उर्फ राजेष, सुरसिंह उर्फ सुरस्या निवासी पिपरतलाई ठीकरी जिला बडवानी को धारा 394 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये ,धारा 376(डी) भादवि में आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भाग 2 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया । अभियोजन की ओर से पैरवी श्री बी.एस.चौहान जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री सरदार सिंह अजनारे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि अभियोक्त्री ने अपनी बुआ से डाँक्टर से ईलाज करवाने के लिये 20 हजार रूपये उधार लिये । फिर फरीयादीया/अभियोक्त्री व उसका पति अपने घर के लिये केे लिये निकले। दोपहर के समय बरूफाटक के पास पहुचे बरूफाटक नर्सरी के पास फरीयादीया व उसका पति बाथरूम करने के लिए गाडी रोककर बाथरूम की तभी फरीयादीया को चक्कर आ रहे थे तो वह वहीं पर पेड के नीचे बैठ गई तथा उसका पति भी पास आकर बैठ गया । तभी दो लडके आये और उनसे बोलने लगे कि यहां क्यों बैठे हो और उसमें से एक लडका बोला कि तु किसी और आदमी के साथ बैठी हैं। मैं पुलिस को बुलाता हूं, और उसमें से एक लडके ने किसी को फोन लगाया और थोडी देर बाद उनके साथ मारपीट करने लगा तब फरीयादीया का पति रोड की तरफ मदद के लिये गया तो उधर से दो लडके आये और उसके पति को ऊपर बैडी तरफ घिसकर ले गये और उन्होने चाकु दिखाकर 24 हजार रूपये लुट लिये । उसके बाद लडके वहां से भाग गये और दो लडके जो वहीं खडे थे उन्होने चाकु निकालकर कहा चुपचाप घर जाओ नहीं तो मार देगे और मोबाईल छीनकर उसमें से सीम निकाल ली । मोबाईल वापस कर दिये । बाद मे चारो बदमाश फारीयादीया व उसके पति को जबरजस्ती ऊपर पहाडी पर ले गये व उसके पति को पेड से बांध दिया और दो आरोपी फरीयादीया को पहाडी से थोडा नीचे लेकर आये और एक ने चाकु दिखाया व दुसरे ने फरीयादीया के साथ खोटा (दुष्कर्म) काम किया फिर एक एक करके बारी बारी से चारो ने फरीयादीया के साथ खोटा काम (दुष्कर्म) किया। उनमें से दो लोग भाग गये तथा अन्य दो लोग फरीयादीया के पति को खोलकर लेकर आये और कहा की चुपचाप गाडी उठाकर घर चले जाओ। तब फरीयादीया और उसका पति मोटरसाइकल से जाने लगे तब उनके पीछे-पीछे दोनो बदमाश मोटरसायकल से जुलवानीया तक आये। फरीयादीयाा ने मामा के गाँव आकर मामा को घटना बताई और उनके साथ जाकर थाना ठीकरी पर रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया और प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण अत्यंत गभींर होने से प्रकरण को जघन्य एंव सनीसनीखेज की श्रेणी में चिन्हित कीया गया था प्रकरण की लगातार मानिटरिंग श्री दीपक षुक्ला पुलिस अधीक्षक बडवानी द्वारा कि गई । प्रकरण में आरोपीयों की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई थी परन्तु एकमात्र अभियोक्त्री के न्यायालयिन कथन एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दोषसिध्द पाया।