बड़वानी; नगर निकाय निर्वाचन के मद्देनजर अधिसूचना का होगा प्रकाशन 30 दिसंबर को

बड़वानी 29 दिसंबर 2022/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले के नगर पालिका बड़वानी एवं सेंधवा तथा नगर निकाय अंजड़, पलसूद, राजपुर, खेतिया एवं पानसेमल में आम निर्वाचन की घोषणा की है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही इन संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
नगर निकाय निर्वाचन के मद्देनजर नगर पालिका बड़वानी एवं सेंधवा तथा नगर निकाय अंजड़, राजपुर, पलसूद, खेतिया एवं पानसेमल में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 30 दिसंबर को प्रातः 10.30 बजे अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवराज सिंह वर्मा ने उक्त बातें गुरुवार की शाम को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में आयोजित बैठक के दौरान उक्त बातें रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। बैठक में दिए गए अन्य निर्देश
– अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी । नाम निर्देशन पत्र 6 दिसंबर की दोपहर 3 बजे तक लिए जाएंगे।
– नाम निर्देशन पत्र रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने से नहीं लिए जाएंगे । जबकि शनिवार को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र लिए जाएंगे।
– रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 30 सितंबर को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ मतदान केंद्रों की मतदाता सूची एवं वार्ड में आरक्षण की स्थिति का भी प्रकाशन किया जाएगा।
– नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि के नगर परिषद में 1000 तथा नगरपालिका में 3000 जमा की जाना है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी एवं महिला को निक्षेप राशि में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी ।
– अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है परंतु नाम निर्देशन पत्र की अंतिम तिथि तक वह अपना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
– अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ नोड्यूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
– अगर अभ्यर्थी के नाम से कोई शासकीय देयक बकाया नहीं है और उसके परिवार के सदस्य के नाम से शासकीय देयक बकाया है तो भी अभ्यर्थी को शासकीय देयक का भुगतान करने के बाद ही नो ड्यूस प्रमाण पत्र दिया जाये।
– अभ्यर्थी को ऑफ लाइन फॉर्म रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा ।
– रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय नाम निर्देशन पत्र को पूर्ण रूप से चेक कर लें एवं उसमें जो भी कमी हो उससे अभ्यर्थी को उसी समय अवगत कराएं।
ऽ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के अभ्यर्थी को जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जाएगा।
बैठक में कलेक्टर से शिवराज सिंह वर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खंड स्तरीय अधिकारी जुड़े हुए थे।