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बड़वानी; 18 जनवरी की सायं 5 बजे थम जायेगा चुनाव प्रचार

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय निर्वाचन के तहत राजनैतिक दलो और अभ्यर्थियो के मार्गदर्शन के लिये जारी की गई आदर्श आचरण संहिता में दिये गये निर्देशो के अनुसार 18 जनवरी को सायं 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जायेगा और तदुपरान्त अभ्यर्थीगण तथा उनके समर्थकगण, मतदाताओं के घर-घर जाकर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सकेंगे । मतदान 20 जनवरी को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक होगा ।
चुनाव आयोग ने सभी दलो और अभ्यर्थियो को ऐसे सभी कार्यो से ईमानदारी के साथ बचने के निर्देश दिये है। जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है, जैसे की मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय खत्म होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान सार्वजनिक संभाऐ करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्र तक ले जाना और वहॉ से वापस लाना ।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने समस्त थाना प्रभारियो, सेक्टर मजिस्ट्रेटो, झोनल अधिकारियो को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र पर सत्त नजर रखे व सुनिश्चित करें कि 18 जनवरी की सायं 5 बजे के बाद सभा, रैली व ध्वनि विस्तार यंत्रो के द्वारा कोई भी चुनावी प्रचार-प्रसार न करने पाये ।

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