राजपुर नगर में कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन के लिए विक्रय करने पर दो कालोनीनाईजर पर हुई एफआईआर

राजपुर। विकास निहाले।
राजपुर नगर में कृषि भूमि को बिना अनुमति के आवासीय प्रयोजन में भू-खण्ड विक्रय किये जाने तथा कृषि भूमि बिना अभिन्यास स्वीकृति एवं डायवर्शन कराये बिना अवैध कालोनी का निर्माण करने वाले राजपुर निवासी दरियावसिंह पिता अमरसिंह भिलाला एवं सुलेमान पिता रेहमान के विरूद्ध पुलिस थाना राजपुर में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
एसडीएम राजपुर श्री वीरसिंह चौहान से प्राप्त जानकारी अनुसार कालोनीनाईजर दरियावसिंह पिता अमरसिंह द्वारा राजपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 406/1/1/ग रकबा 1.494 हेक्टर एवं सुलेमान पिता रेहमान द्वारा राजपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर 411/10 रकबा 0.567 हेक्टर बिना अनुमति के आवासीय प्रयोजन हेतु भू-खण्ड विक्रय किये जा रहे थे। उक्त दोनो कालोनी नाईजर द्वारा झूठा आश्वासन देकर अवैध कालोनी का निर्माण कर प्लाटधारियों को विक्रय किये जा रहे है। उक्त कृत्य ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 एवं तत्समय प्रवृत्त धारा 172 तथा मध्रपेदश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339ग(1)(2)(3) का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा कृषि भूमि को असिंचित भूमि दर्शाकर भू-खण्डों का विक्रय करते हुए क्रेताओं से धोखाधड़ी की जाकर शासकीय नियमों एवं निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त दोनो अवैध कालोनी कालोनीनाईजर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।