बड़वानी

बड़वानी कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के सहायक ग्रेड-3 को जारी किया कारण बताओं सूचना पत्र

बड़वानी से रमन बोरखडे की रिपोर्ट।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के सहायक ग्रेड-3 श्री देवेन्द्र पण्डित को निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों के आवेदनों पर कार्यवाही नही करने तथा अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि इस संबंध में वह अपना उत्तर उनके समक्ष दो दिवस में प्रस्तुत करे अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा आरचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
उप संचालक सामाजिक न्याय श्री आरएस गुण्डिया से प्राप्त जानकारी अनुसार निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 के तहत जिले के 7 निःशक्तजन दम्पत्तियों के विवाह आवेदन जनपद पंचायतों से विगत 6-7 माह पूर्व भेजे गये है। किन्तु उन आवेदनों पर समय अवधि में सहायक ग्रेड-3 श्री देवेन्द्र पण्डित द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। जिससे निःशक्तजन को उक्त योजना का लाभ समयावधि में नही मिल पाया। जिस पर से कलेक्टर श्री वर्मा ने उन्हे कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।
कार्यालय सहायक अपने पदीय कर्तव्यो का रखे ध्यान
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने समस्त शासकीय विभागों के कार्यालय सहायकों को यह निर्देशित किया है कि वे शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को समय सीमा में लाभ देवे ना कि उनकी फाईल को अपने पास रखे। ऐसा करने वाले कार्यालय सहायकांे के विरूद्ध के कठोर कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त शासकीय विभागों के कार्यालय सहायक अपने पदीय दायित्वों को अच्छी तरह से निर्वहन करे।

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