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बड़वानी जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली के लिए लेना होगी अनुमति

बड़वानी। रमन बोरखड़े। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने जिले में कानून व्यवस्था, एवं सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थिति को बनाये रखने के लिए असामाजिक तत्वो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा निहित स्वार्थी तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सम्पूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश में दिशा निर्देश इस प्रकार हैः-

-09 जून को महाराणा प्रताप जयंती,/छत्रसाल जयंती, बिरसा मुण्डा शहीद दिवस, 17 जून को ईदुज्जहा, 22 जून को स्नानदान पूर्णिमा, 09 जुलाई को नागपंचमी, 17 जुलाई को मोहर्रम, 21 जुलाई को गुरू पूर्णिमा, 22 जुलाई को श्रावण सोमवार प्रारंभ को दृष्टिगत रखते हुए तथा पुलिस अधीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है।

-जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक साम्प्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इंटरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, चित्र पोसट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, लाईक करने कमेंट करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

– बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किये जाने के पूर्व एसडीएम को आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति लिये जाना अनिवार्य होगा।

– अनुमति के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घंटे पूर्व तथा बिना पुलिस अधिकारी के बिना अभिमत आवेदन पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

– अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजको की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह पूरे कार्यक्रम एवं आयोजन की वीडियोग्राफी करायेंगे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा।

– प्रशासनिक अनुमति प्राप्त आयोजनों में ऐसे नारे अथवा शब्दों का प्रयोग नही किया जाये, जिनसे किसी भी धर्म/वर्गाे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित त्रुटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजक/आयोजको का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।

– समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त किया जाने के उपरांत ही आयोजन किया जावेगा। अनुमति प्राप्त नही होने पर किये जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

– कोई भी व्यक्ति/संस्था/पशु मालिक अपने पशुओं को खुले तौर पर सड़कों पर न छोडे़ और नही सड़कों पर आने दे।

– होटल, लाज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं संचालक पंजीय संधारित रखेंगे। किसी भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी पंजी/जानकारी चाही जाने पर संचालक को इसकी जानकारी देना होगा।

– इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानों के तहत अभियोजन संस्थित किये जायेंगे।

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