बड़वानी; नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वा/ न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी रवनिया उर्फ रविन्द्र पिता गुलसिंह निवासी ग्राम धनोरा थाना अंजड़ को धारा 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये, धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये, धारा 366 भादवि एवं 3(2)(5)(क) एससी एसटी एक्ट में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 13 सितम्बर 2022 को दोपहर 1 बजे अभियोक्त्री घर से कहीं चली गई, जिसकी मोहल्ले व रिष्तेदारी में तलाष करने पर कोई पता नहीं चला। तब फरियादी ने अपनी नाबालिक बेटी (अभियोक्त्री) की गुमषुदगी की रिपोर्ट की। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया। तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को अपने साथ पैदल तलुन ले गया, वहां से अभियोक्त्री को बस में बिठाकर बड़वानी ले गया और फिर वहां से दूसरी बस में बैठाकर किसी गांव में ले गया और वहां पर आरोपी अभियोक्त्री को खेत में दो दिन तक रखा और अभियोक्त्री के साथ बार-बार खोटा काम (दुष्कर्म) करता रहा। उसके बाद आरोपी अभियोक्त्री को गुजरात ले जाने के लिये किसी गांव के बस स्टेण्ड लेकर गया था तो वहां पर अभियोक्त्री के जीजा ने देख लिया और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।