बड़वानी; कृषि भूमि में अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

बड़वानी अगस्त को विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान साहब ने पारित अपने निर्णय में आरोपी चेनसिह पिता चतरसिंह बारेला को अपनी कृषि भूमि में तुवर की फसल के बीच में अवैध रूप से गांजे की फसल उगाने का दोषी पाते हुए धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता बडवानी श्री जगदीश यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार 30 सितम्बर 2020 को पुलिस थाना निवाली पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम फुलज्वारी पिपलपानी फल्या में चेनसिंग पिता चतरसिंग बारेला ने उसके खेत में तुवर की फसल के बीच में अवैध रूप से गांजे के पौधे लगा रखे है। पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए मुखबीर के बताये स्थान पर जाकर दबिश देकर आरोपी चेनसिंह को पकड़ा तथा उसके मालिकी व कब्जे के खेत की तलाशी लेने पर गांजे के 43 पौधे पाए गए । जिनको उखाड़कर उनका वजन करने पर कुल वजन 93 किलो 800 ग्राम होना पाया गया। पुलिस के द्वारा आरोपी से गांजा जब्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया था तथा पुलिस के द्वारा बरामद गांजे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया था, वहाँ से भी उक्त पौधे गांजे का ही होने की पुष्टि की गई थी तथा न्यायालय ने आरोपी का अपराध सिद्ध पाते हुए उसे दण्डित करने का आदेश प्रदान किया है। प्रकरण में मामले का अनुसंधान निरीक्षक श्री एसएस रघुवंशी द्वारा की गई ।