इंदौरब्रेकिंग न्यूज़

नए आपराधिक कानून के लिए इंदौर पुलिस पूरी तरह तैयार रहकर, आमजन को भी कर रही है इसके प्रति जागरूक

शहर के सभी थानो मे लगाए, भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर

आमजन में इसके प्रचार प्रसार करने की कड़ी में, पुलिस टीम पहुँची शहर की विभिन्न कोचिंग संस्थानों में स्टूडेंट्स के बीच और दिया उन्हें नए कानून का ज्ञान।

इंदौर। भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु इंदौर पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री राकेश गुप्ता द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अति. पुलिस आयुक्त (का./व्य.) श्री अमित सिंह एवं अति. पुलिस आयुक्त (अप./मुख्या.) श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय इंदौर जगदीश डावर के मार्गदर्शन में, इंदौर पुलिस की ट्रेनिंग एवं अवेयरनेस सेल की टीम शहर की विभिन्न कोचिंग संस्थाओं – विनर्स एकेडमी भंवरकुआं, महात्मा गाँधी इंस्टिट्यूट भंवरकुआं एवं सत्यधि शर्मा क्लासेस नवलखा में पहुचंकर करीब 1100 छात्र व छात्राओं को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी।
पुलिस टीम ने सभी को बताया कि तीनों नवीन कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कही पर भी FIR की सुविधा तथा E-FIR का भी प्रावधान है ।
नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है कि, कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी। गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है। पुलिस टीम ने उन्हें नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया ।

इसी अनुक्रम में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

साथ ही आमजन को भी इसका ज्ञान हो इसको ध्यान में रखते हुए नगरीय इंदौर के सभी थानो मे भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एंव आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और उन्हें वे किसी भी प्रकार से भ्रमित ना रहे।

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