बड़वानी; शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन सम्पन्न कराना ही हमारा लक्ष्य है-जिला निर्वाचन अधिकारी

बड़वानी। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा से लेकर अभी तक सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं नोडल अधिकारियों ने मिलजुलकर कार्य किया है। आगामी 72 घंटो एवं 48 घंटों की अवधि महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योकि हमारा लक्ष्य है शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की कार्यवाही सम्पन्न करवाते हुए जिले में सर्वाधित मतदान करवाना है। अतः समस्त अधिकारी 13 मई को मतदान समाप्ति तक सजग एवं सर्तक होकर कार्य करे। हर क्षेत्र, हर जगह, क्षेत्र की हर गतिविधि पर अपनी नजर बनाये रखे। किसी भी स्थिति में आदर्श आचरण संहिता एवं आयोग के निर्देशों की अवहेलना न होने पाये।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फंिटंग ने उक्त बाते गुरूवार की देर शाम को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में लोकसभा निर्वाचन के तहत आयोजित बैठक के दौरान सहायक रिटर्निंग अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि उन्होने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के संबंध में आदेश जारी किया है, अतः उस आदेश के प्रतिबंधो को अनिवार्य रूप से पालन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में हो।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि निर्वाचन के दौरान क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर रखी जाये। क्षेत्र में कोई भी गलत या भ्रामक खबरे सोशल मीडिया या पिं्रट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर न पोस्ट की जाये। ऐसी खबरों को पोस्ट करने वाले की छानबीन कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। साथ ही 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन का उपयोग किसी के भी द्वारा नही किया जाये, यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।
राजनैतिक पार्टियों द्वारा मतदान केन्द्रों के बाहर जो बूथ बनाये जाते है, वह 200 मीटर की परिधि से बाहर हो, तथा अगर एक परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र है तो सबके लिए एक ही बूथ बनेगा। बूथ बनाते समय 10 बाय 10 का टंेट या छाता एवं दो कुर्सी एवं एक टेबल ही रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। राजनैतिक दलों के द्वारा सादे कागज पर पर्ची मतदाता को दी जा सकती है, परन्तु उस पर किसी भी प्रकार का कोई राजनैतिक चिन्ह नही होगा।

बैठक में दिये गये अन्य निर्देश
– लोकसभा निर्वाचन के दौरान मतदान कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग में उपयोग की गई ईवीएम मशीनों को जीपीएस लगे हुए वाहन के माध्यम से जिला मुख्यालय पर भेजा जाये और इसकी सूचना राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को भी दी जाये।
– मतदान कर्मियो को सामग्री का वितरण समय पर प्रारंभ किया जाये, मतदान दल प्रातः 9 बजे मतदान केन्द्रों के लिए रवाना हो सके ऐसी व्यवस्था की जाये।
– सेक्टर अधिकारी उन्हे आवंटित सेक्टर के किसी एक मतदान केन्द्र पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। उनके वाहन में लगे हुए जीपीएस के माध्यम से ट्रेकिंग की जायेगी।
– सामग्री वितरण स्थल एवं संग्रहण स्थल पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिनी हास्पिटल बनाया जाये। साथ ही वितरण स्थल पर पर्याप्त मात्रा में ओआरएस के पैकेट भी गर्मी के मद्देनजर रखे जाये।
– मतदान केंद्र में मोबाइल और कैमरा पूर्णतः प्रतिबंधित है। सिर्फ पीठासीन अधिकारी को ही मोबाइल फोन रखने की अनुमति होती है, क्योंकि उन्हें हर दो घंटे में मतदान को अपडेट करना होता है।
– मतदान करते समय ईवीएम की फोटो या वीडियो लेने पर और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करना चुनाव की गोपनीयता भंग करने की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वालों के विरूद्ध धारा 128 के तहत चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति चाहे वह चुनाव ड्यूटी में हो या मतदान करने वाला हो उसे तीन महीने की कारावास और जुर्माना लग सकता है। सजा और जुर्माना दोनों एक साथ भी लग सकते हैं।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ काजल जावला, अपर कलेक्टर श्री केके मालवीय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोहन कनाश सहित वीसी के माध्यम से जिले की चारों विधानसभा के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं मीटिंग हाल में समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित थे।