बड़वानी; फर्जी दस्तावेज लगाकर लाखों रुपए का क्रॉप लोन मामले में 15 को सजा, 4 आरोपियों की हो चुकी मौत, 11 साल बाद दोषियों को मिली सजा

बड़वानी
बड़वानी में प्रथम अपर सत्र और जिला न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने बुधवार को साल 2011 के फर्जी दस्तावेज बनाकर क्रॉप लोन लेने के मामले में 15 दोषियों को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि फैसला आने के पहले ही इसमें से 4 दोषियों की मौत हो चुकी है। बता दे यह फर्जी क्रॉप लोन का मामला जिले के ठीकरी थाने पर दर्ज हुआ था। इस मामले में दोषी पाए गए लोगों में बैंक मैनेजर, बैंक के लीगल एडवाइजर से लेकर किसान शामिल है। शासकीय अधिवक्ता हेमंत जाट ने बताया कि बुधवार को प्रथम अपर सत्र और जिला न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने साल 2011 के फर्जी दस्तावेज बनाकर क्रॉप लोन मामले में 15 दोषियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसमें 17 आरोपियों पर 8 अलग-अलग मामलों में मुकदमा चल रहा था। इन आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा ठीकरी से लाखों रुपए का क्रॉप लोन निकाला था। इसमें बैंक मैनेजर, बैंक के लीगल एडवाइजर सहित किसानों को सजा हुई है। कुल 15 दोषियों में 2 महिला और 2 दोषियों की मौत हो चुकी है। मामले में अधिकतम दोषी किसान खरगोन जिले के कसरावद तहसील के निवासी है। अधिवक्ता ने बताया कि लोन कराने वाले खरगोन जिले के दलाल संतोष यादव ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी पावती, सील साइन और शासकीय भूमि पर क्रॉप लोन निकाला था।