बड़वानी; मिथ्याछाप पापड़ का विक्रय करने पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता कंपनी पर लगाया जुर्माना

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णायक अधिकारी बड़वानी श्रीमती रेखा राठौर ने मिथ्याछाप खादय कारोबार का विक्रय करने वाले ग्राम खुरमपुरा के जयश्री बालाजी होटल के व्यापारी श्री आनंद पिता श्यामलाल पर 20 हजार रुपये का तथा हर्षदीप होम इंडस्ट्रीज 102, आईजे कालोनी नगर इन्दौर की निर्माता कंपनी पर 1 लाख रुपये की शास्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर अधिरोपित किया है।
अपर कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम खुरमपुरा के जयश्री बालाजी होटल से स्वागत पापड़ का नमूना जांच हेतु भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में उक्त नमूने का पापड़ मिथ्याछाप पाया गया। विक्रेता द्वारा उक्त पापड़ का विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011, विनियम 2011 की धारा 26(2)(पप) एवं सहपठित धारा 52 का उल्लंघन करने पर उक्त शास्ति अधिरोपित की गई है।