बड़वाह। बड़वाह नगर पालिका के पक्ष में इंदौर हाईकोर्ट का फैसला….दिनेश विजयवर्गीय के मकान अतिक्रमण पर चलेगा अब नपा का बुलडोजर

कपिल वर्मा बड़वाह। शहर में नपा द्वारा किए जा रहे इंदौर इच्छापुर मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक बन रहे लेकिन न्यायालय में विचाराधिन दिनेश विजयवर्गीय के मकान अतिक्रमण मामले में शुक्रवार को नगर पालिका को जहां बड़ी जीत मिली है वहीं दिनेश विजयवर्गीय को बड़ा झटका लगा हैं।
इंदौर उच्च न्यायलय में सुनवाई में न्यायालय ने नगर पालिका बड़वाह द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए फैसला दिया कि विजयवर्गीय को एफएआर देकर मकान का अतिक्रमण तोड़कर सड़क को चौड़ीकरण किया जा सकता हैं।
इस फैसले के बाद नगर में उन लोगों को भी बड़ा झटका लगेगा जो नगर पालिका के विकास कार्यों में अतिक्रमण होते हुए भी बेवजह रोड़े अटकाने में लगे हैं। दिनेश विजयवर्गीय के मकान के अतिक्रमण को अब नगर पालिका द्वारा 8 फिट तक तोड़ा जाएगा उसके बदले विजयवर्गीय को बचे हुए हिस्से में नियमानुसार ऊपर निर्माण के लिए अतिरिक्त अनुमति अर्थात एफएआर दिया जाएगा।
बड़वाह नगर में इस बार नगर पालिका द्वारा आम से लेकर खास लोगों के अतिक्रमण तोड़ कर नगर के मुख्य मार्ग को चौड़ा किया जा रहा हैं। विजयवर्गीय का मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण अभी तक अतिक्रमण नहीं तोड़ा गया था। अब न्यायालय का फैसला आने के बाद यह राह भी आसान हो गई।