बड़वानी। समय सीमा में सेवा नहीं देने पर सेंधवा जनपद की 35 पंचायत सचिवों पर लगा हजारों का जुर्माना

बड़वानी। रमन बोरखड़े। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के मार्गदर्शन में जनपद सेंधवा के पंचायत सचिवों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 93 प्रकरणों में निम्नानुसार अंजनगांव, अड़नदी, अड़नदी, आछली, उमरियापानी, उमर्टी, कामोद ध, कालीकुण्डी, कुण्डिया, कोलकी, गेरुघाटी, चाचरियापाटी, चिरमिरिया, चिलारिया, जामटी, झापडीमली, टाक्यापानी, डोंगरगांव, दुगानी, धामन्या, धावडा ध, पांजरिया ध, पिसनावल, पेढारन्या, बख्तरिया, बडियापानी, बलवाडी, बाखर्ली, भालाबैडी, मालवन, मेंदल्यापानी, मोहनपड़ावा, रोजनीमाल, शाहपुरा, हिंगवा ग्राम पंचायत के सचिवों पर 46 हजार 500 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है ।
लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती शारदा सराफ से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों के द्वारा योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग की सेवा जन्म का अपर्याप्ता प्रमाण पत्र, मृत्यु का अपर्याप्ता प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह का पंजीयन सेवा देने में पदाभिहित अधिकारी हैं, और इन सेवाओं के प्रथम अपील अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्रामीण विकास विभाग है । एवं द्वितीय अपील अधिकारी जिला योजना अधिकारी हैं। सचिवों द्वारा समय सीमा में सेवा देने में विलंब किया गया प्रथम अपील अधिकारी की अनुशंसा पर द्वितीय अपील अधिकारी जिला योजना अधिकारी के द्वारा अपील में दर्ज कर ग्राम पंचायत सचिव सेवा समय पर न देने पर दोषी पाए हैं। जिसके परिपालन में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई एवं उन्हें अर्थदंड आरोपित किया गया ।