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बड़वानी; अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर ने दिए निर्देश

बाल विवाह में सम्मिलित होने वालों पर भी होगी कार्यवाही

बड़वानी
अप्रैल को अक्षय तृतीया के विवाह मुहूर्त पर बाल विवाह रोकथाम के लिए बडवानी जिला प्रसाशन ने विस्तृत कार्य योजना बनाकर बनाई है। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने अमले को विशेष निर्देश जारी कर बाल विवाह रोकने के लिए विकासखंड और ग्राम स्तर पर कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ।

   बडवानी जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत तथा राजस्व विभाग के अधिकारीयों के विकास खंड स्तरीय दलों का गठन कर दिया गया है । आंगनवाडी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं की लिस्ट बनाकर उनकी जानकारी रखी जाएगी। ग्राम स्तर पर दलों का गठन किया जायेगा। जिसमें ग्राम के शिक्षक, आशा, एएनएम, आंगनवाडी कार्यकर्ता, एसएचजी मेम्बर, मात्र सहयोगिनी समिति सदस्य, शौर्य दल सदस्य पंच, सरपंच, सचिव आदि को रखा गया है जो बाल विवाह के प्रकरणों पर नजर रखेंगे ।

   कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने निर्देश दिये है कि विकासखंड स्तर पर शादी विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं जैसे  केटर्स, प्रिंटिंग प्रेस, टेंट हॉउस, पंडित सामाजिक संस्थाओं के मुखिया, जनप्रतिनिधियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर जागरूक किया जायेगा तथा किसी भी बाल विवाह के प्रकरण में यदि ये सेवा देते है तो इन पर कार्यवाही की जाएगी ।

   किसी जाती या समाज का समूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो वर वधु के दस्तावेजों की जाँच बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कराई जाएगी। बाल विवाह की स्थिति में समाज के अध्यक्ष पर भी कार्यवाही की जाएगी। बाल विवाह रोकथाम के लिए कण्ट्रोल रूम बनाये गये हैं। इसके अलावा पुलिस थाने में 100 नंबर, एसडीएम ऑफिस, चाइल्ड लाइन 1098 नंबर तथा महिला हेल्प लाइन के लिए 181 नंबर पर फोन करके जानकारी दी जा सकती है। जैसे ही कही से बाल विवाह की सुचना प्राप्त होती है विभागीय अमला तुरंत पुलिस दल तथा चाइल्ड लाइन टीम के साथ विवाह रोकने की कार्यवाही करेगा । आवश्यक होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी । बाल विवाह में उपस्थित मेहमानों के साथ सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी ।
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