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बड़वानी; असत्य एवं झूठे दस्तावेजों के आधार पर मकान के नामांतरण करने के आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

बड़वानी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम द्वारा पारित अपने निर्णय मे 27 अक्टूबर 2017 को आरोपीगण क्रमशः इकबाल पिता अब्दुल गनी मिर्जा एवं जहूर पिता अब्दुल गनी मिर्जा, दोनो निवासी देवीसिंह मार्ग, भामी मोहल्ला बडवानी, के द्वारा नगर पालिका कन्जहरव्हेंसी सेस रजिस्टर नंबर 68,1 पर दर्ज मकान जो कि अब्दुल गनी मिर्जा के नाम से दर्ज चला आ रहा था, को उनके कुल 09 वैध वारिस है, जिसमे से आरोपीगण द्वारा स्वयं उनके नाम से ही उक्त मकान फर्जी दस्तावेज तैयार कर शेष वारिसों को जानकारी दिये बिना नामांतरण करवा लिया गया था। आरोपीगण के द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर असत्य एवं झूठे आधारों पर धोखाधडी एवं बेईमानी पूर्ण आशय से उक्त मकान का नामांतरण करवा कर, गंभीर अपराध कारित किया होकर न्यायालय द्वारा आरोपियो को दोष सिद्ध पाते हुये 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 468, 471, भा.द.वि. के तहत एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश यादव (अतिरिक्त लोक अभियोजक) बडवानी के द्वारा की गई।

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