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बड़वानी; नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एंव जुर्माने से दण्डित किया

बड़वानी। न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी निवासी थाना उन जिला खरगोन को धारा 376(3) भादवि, 5एल/6, 5एन/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये एवं धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड कुल 3500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 08 मई 2023 को फरियादी केे छोटे काका की शादी थी। शादी मे फरियादी के बड़े भाई आरोपी जो फरियादी का समधी भी आया हुआ था वह शाम करीब 06.00 बजे फरियादी के घर आया था और अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर कर भगा कर ले गया उस समय घर पर फरियादी की पत्नी और भाभी मौजुद थी। फरियादी ने अपनी लडकी/अभियोक्त्री को अपनी रिश्तेदारी में तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नही चला। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि अभियोक्त्री जब ढोर (जानवर) चराने गयी थी तो आरोपी अभियोक्त्री को जबरदस्ती धमकी देकर पैदल ले गया था और अभियोक्त्री के साथ गलत काम (दुष्कर्म) किया बाद में आरोपी अभियोक्त्री को पहाडों में बनी टापरी में ले गया और वहां 10-15 दिन तक वहां रखकर अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

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