बडवानी जिले के सेंधवा, बडवानी सहित अन्य नगरीय क्षेत्रो में लगी धारा 144

बड़वानी से पीयूष पंडित की रिपोर्ट।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत लोक शांति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु बड़वानी के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रो में अगामी 24 जनवरी 2023 तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
प्राप्त जानकारी अनुसार इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन होने पर दोषी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानो के अनुसार कार्रवाई की जायेगी ।
ज्ञातव्य है कि इस आदेश के लागू हो जाने के कारण अब बड़वानी जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रो की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ( अस्त्र – शस्त्र लायसेंस धारी भी ) किसी भी प्रकार का आग्नेय, घातक अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार, तलवार, छुरा, बल्लम, भाला, कटार, फर्सा, गुप्ती, तीर-कमान, चेन, तेजाब, विस्फोटक पदार्थ अथवा ज्वलनशील पदार्थ लेकर बड़वानी जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्रो की सीमा में विचरण नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही इसका संग्रहण करेगा ।
– कोई भी व्यक्ति बड़वानी जिले के बाहर से अथवा किसी भी जिले से किसी भी प्रकार का हथियार, चाहे उसे लाने की अनुमति भी उस जिले के समक्ष प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, को लेकर बड़वानी जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा ।
– कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली, जमावड़ा इत्यादि का आयोजन नहीं करेगा ।
– कोई भी व्यक्ति बड़वानी जिले के अदर किसी भी मतदान केन्द्र के पास किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ व ईट, पत्थर, रोडे आदि एकत्रित नहीं करेगा ।
– नगरीय क्षेत्रो में बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग नहीं किया जा सकेगा तथा रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
-इस आदेश की अवहेलना या उपेक्षा करने वालो पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इन्हे रहेगी छूट
यह आदेश उन लोक सेवको पर लागू नही होगा, जिन्हे अपने कर्तव्यो के निर्वहन के लिए शांति सुरक्षा और अपराधो को रोकने, उनके शमन के लिए हथियार रखना आवश्यक है या इसकी ईजाजत दी गई है। दिव्यांग व्यक्ति जिन्हे सहारे के लिए लाठी रखना नितांत आवश्यक है वे लाठी रख सकेंगे अथवा वे अधिकृत बैंक कर्मचारी, सिख धर्म के अनुयायियो एवं विवाह समारोह के समय दुल्हे द्वारा धारण की गई कटार एवं कृषि उपकरण आवश्यक है, को उक्त आदेश से नियमानुसार छूट रहेगी।