एसडीएम एवं तहसीलदार के कार्यालयों में भी की जाये जनसुनवाई-कलेक्टर
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में दर्ज आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाये। समय सीमा में निराकरण नही करने वाले अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई जाये।

बड़वानी
मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में होने वाली जनसुनवाई में प्रायः यह देखने में आता है कि दूर-दराज क्षेत्रों से आवेदक अपनी समस्याओं एवं मांगों को लेकर आता है। आवेदकों की समस्याएं अनुभाग एवं तहसील स्तर से संबंधित होने पर उन्हे जिला कार्यालय द्वारा संबंधित को भेजा जाता है। अतः सभी एसडीएम एवं तहसील कार्यालयों में भी प्रति मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक जनसुनवाई की जाये। जिससे कि दूर-दराज क्षेत्रों के लोगों को अपनी समस्याओं एवं मांगों के संबंध में जिला कार्यालय ना आना पड़े।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त बाते शुक्रवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर, डिप्टी कलेक्टर श्री अभयसिंह खरारी, तहसीलदार बड़वानी श्रीमती आशा परमार, एसएलआर श्री मुकेश मालवीय सहित खण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इस दौरान कलेक्टर ने यह निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में दर्ज आवेदनों का समय सीमा में निराकरण किया जाये। समय सीमा में निराकरण नही करने वाले अधिकारियों पर पेनल्टी लगाई जाये।
राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. फटिंग ने राजस्व वसूली, अर्थदण्ड, डायवर्शन, स्वामित्व योजना, धारणाधिकार योजना, सीएम हेल्प लाईन, लोकसेवा गारंटी अधिनियम सहित राजस्व विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने यह निर्देशित किया कि भगौरिया, होली, रंगपंचमी एवं गणगौर त्यौहार के मद्देनजर सभी राजस्व अधिकारी कानून व्यवस्था बनाये रखे।