मतदान दलों को आज बड़वानी, सेंधवा, पानसेमल और राजपुर से मिलेगी सामग्री

-मतदान सामग्री लेकर रवाना होंगे मतदान पार्टी के सदस्य
बड़वानी से रमन बोरखडे।
विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिये बनाये गये 1224 मतदान केन्द्रो पर जाने वाली पार्टियो को आज अर्थात् 16 नवम्बर को प्रातः 7 बजे से सामग्री का वितरण विधानसभा बड़वानी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा से किया जायेगा । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने बताया कि विधानसभा बड़वानी के निर्वाचन हेतु बनाये गये 340 मतदान केन्द्र की सामग्री का वितरण एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल परिसर बड़वानी से, विधानसभा राजपुर के निर्वाचन हेतु बनाये गये 292 मतदान केन्द्र की सामग्री का वितरण संत सिंगाजी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजपुर से, विधानसभा पानसेमल के निर्वाचन हेतु बनाये गये 287 मतदान केन्द्र की सामग्री का वितरण अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पानसेमल से, विधानसभा सेंधवा के निर्वाचन हेतु बनाये गये 305 मतदान केन्द्र की सामग्री का वितरण वीर बलिदानी खाज्या नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेंधवा से किया जायेगा ।
मतदान से पहले मॉक पोल कराना आवश्यक-
जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान 17 नवम्बर को प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले 17 नवंबर को सुबह 5.30 बजे मतदान दल के सदस्य मॉक पोल यानि दिखावटी मतदान करके दिखायेंगे। मॉक पोल अभिकर्ताओ की उपस्थिति में होगा, किन्तु यदि अभिकर्ता निर्धारित समय सुबह 5.30 बजे उपस्थित नही होता है तो 15 मिनट इंतजार के पश्चात् 5.45 बजे से मॉक पोल की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।
मॉक पोल के करने के लिए ईवीएम को स्थान पर रखकर जोड़ा जायेगा, वीवीपेट मशीन से 7 टेस्ट पर्ची गिरने के बाद कम से कम 50 वोट नोटा सहित डालना है। वोट डालते समय हिसाब रखा जायेगा कि किसी अभ्यर्थी को कितने मत दिये गये है। लिखकर रखे एवं सीयू से टोटल चेक किया जायेगा। उसके पश्चात् क्लोज बटन दबाकर परिणाम देख एवं उसका मिलान करे। वीपीपैट की पर्ची को गिनकर काले लिफाफे में पिंक पेेपर से सील करे। संबंधित प्रपत्र भरे एवं अभिकर्ताओ से हस्ताक्षर लेने के पश्चात् सीआरसी की प्रक्रिया पूर्ण कर सीयू से मत संख्या शून्य की जायेगी। माकपोल की कार्यवाही के पश्चात् ईवीएम को सील कर वास्तविक मतदान की कार्यवाही पूूर्ण कर प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ किया जायेगा।
व्ही.व्ही.पैट की पर्ची से मतदान की पुष्टि होगी-
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सभी मतदान केन्द्रों पर ई.व्ही.एम के साथ व्ही.व्ही.पैट का उपयोग होगा। ई.व्ही.एम में मतदाता द्वारा पसंद के प्रत्याशी के सामने का बटन दबाने के बाद व्ही.व्ही.पैट में सात सेकेण्ड के लिये पर्ची प्रदर्शित होगी, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह अंकित रहेगा, जिससे मतदाता यह पुष्टि कर सकेगा कि जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वह वोट उसी को गया है। व्ही.व्ही.पैट में बने ड्राप बॉक्स में पर्ची कट कर गिर जायेगी, एक बीप की आवाज सुनाई देगी और मत रिकार्ड हो जायेगा।
यदि मतदान के दौरान बैलेट यूनिट में दबाये गये बटन और व्ही.व्ही.पैट की बैलेट पर्ची पर वहीं चुनाव चिन्ह अंकित नहीं है, तो मतदाता पीठासीन अधिकारी को सूचना देगा। पीठासीन अधिकारी मतदाता से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा प्राप्त करेगा तथा कानूनी प्रावधान से अवगत करायेगा। झूठी घोषणा करने पर आईपीसी की के अंतर्गत सजा और जुर्माने या दोनों से दण्डित किये जाने की चेतावनी की जानकारी देगा । निर्वाचक की लिखित घोषणा के बाद पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थी या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में व्ही.व्ही.पैट से निकलने वाली पर्ची का अवलोकन करेगा। निर्वाचक को मतदान मशीन में एक टेस्ट वोट देनेे की अनुज्ञा देगा।
यदि आरोप मिथ्या पाया जाता है अर्थात् पर्ची निर्वाचक द्वारा अभिलिखित टेस्ट वोट से मेल खाती है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे टेस्ट वोट को अभिलिखित कर आवश्यक प्रविष्टियॉं करेगा और पूर्व में मतदाता द्वारा की गई घोषणा अनुसार अपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करेगा। विशेष उल्लेखनीय है कि ई.व्ही.एम और व्ही.व्ही.पैट. पूर्ण सुरक्षित है एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपयोग हो रही है।
वार रूम से होगी विधानसभा निर्वाचन की हर गतिविधि की निगरानी
विधानसभा निर्वाचन संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम जो कि मतदान दिवस 17 नवम्बर को वार रूम के रूप में कार्य करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राहुल फटिंग ने बताया कि जिला स्तरीय कलेक्टरेट सभागृह में 17 नवम्बर को वीडियो सिर्वीलेन्स, सेक्टर अधिकारियों के वाहन की ट्रैकिंग, प्रतिपल मतदान प्रक्रिया एव उसकी प्रगती की मॉनिटरिंग, निर्देशन, समन्वय और त्वरित सहायता, सहयोग तथा शिकायत और समस्या निराकरण के लिये वार रूम बनाया गया है जो कि कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन तथा सभी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होकर जिले की चारों विधानसभाओं में निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पर प्रभावी निगरानी रखेगा।
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान
यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग से प्राप्त जानकारी अनुसार यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नही है तो उस मतदाता को 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ये होंगे वैकल्पिक फोटो पहचान के दस्तावेज
– आधार कार्ड
-पैन कार्ड
-मनरेगा जाब कार्ड
-ड्रायविंग लायसेंस
– भारतीय पासपोर्ट
– फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
– स्मार्ट कार्ड आरजीआई द्वारा जारी
– स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
– सांसद/विधायक को जारी अधिकारिक पहचान पत्र
– दिव्यांग यूनिक आईडी
– फोटो युक्त पासबुक
– केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र