बड़वानीमुख्य खबरे

सेंधवा ग्राम सभा में जमीन पर बैठकर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को जानकारी पेसा एक्ट की जानकारी

सेंधवा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजाति बाहुल्य विकासखंडों में पेसा एक्ट लागू किया है। पेसा एक्ट लागू करने का मुख्य उद्देश्य है ग्राम के अधिकारों को ग्राम सभा को सौंपकर उनका बेहतर क्रियान्वयन करवाना । पेसा एक्ट में जल, जंगल, जमीन को लेकर ग्रामसभा तय करेगी कि ग्राम में इनका बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने उक्त बाते शुक्रवार को विकासखंड सेंधवा के ग्राम महेदगांव में आयोजित ग्रामसभा के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान कलेक्टर ने बताया कि 24 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाली ग्रामसभाओं में ग्रामीणों को पेसा एक्ट की जानकारी देकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके पश्चात आयोजित होने वाली ग्रामसभा में कोरम का गठन तथा सभापति का चयन किया जाएगा । किसी भी ग्रामसभा में ग्राम की जनसंख्या का 10ः या कम से कम 100 लोगों का होना अनिवार्य होगा । जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य को भी कोरम में शामिल किया जाएगा। इस दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने पेसा एक्ट में ग्रामसभा को क्या अधिकार मिले हैं उनके बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान कलेक्टर ने यह भी बताया कि अगर ग्राम के किसी ग्रामीण की जमीन में नाम गलत हो गया हो या उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करवाना हो तो इसके लिए ग्रामसभा प्रस्ताव पारित कर एसडीएम को भेजेगी। अब ग्रामीणों को जमीन के प्रपत्र में नाम में संशोधन करवाने के लिए किसी शासकीय कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि उसे अपने ग्राम की ग्रामसभा के पास ही जाना पड़ेगा।

पुलिस अधीक्षक ने दी शांति एवं विवाद निवारण समिति की जानकारी
ग्राम महेदगांव की ग्रामसभा में उपस्थित हुए पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला ने पेसा एक्ट के अंतर्गत गठित होने वाली शांति और विवाद निवारण समिति के बारे में ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि उक्त समिति का गठन हो जाने के पश्चात गांव में किसी भी प्रकरण में ग्राम के किसी व्यक्ति की नामजद एफआईआर दर्ज होने पर ग्रामसभा के कोरम को इसकी सूचना दी जाएगी। साथ ही जो लोग गांव से दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं उन लोगों को जानकारी अब ग्रामसभा के पास दर्ज रहेगी। ग्रामसभा को यह जानकारी होगी कि कितने लोग कहां गए हैं, किस फर्म या ठेकेदार के साथ कार्य करने के लिए अन्य राज्यों में गए हैं।

1 वर्ष में कम से कम 4 ग्रामसभा का होगा आयोजन
ग्राम महेदगांव में आयोजित पेसा एक्ट की ग्राम सभा के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर ने बताया कि ग्रामसभा को 1 वर्ष में कम से कम 4 बार ग्रामसभा का आयोजन करना होगा। साथ ही ग्रामसभा शासन की योजनाओं से जो पात्र हितग्राही वंचित रह गए ह,ैं उनकी जानकारी भी संकलित कर पंचायत को देगी, जिससे ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि ग्रामसभा ग्राम के सरपंच एवं ग्राम विकास समिति के साथ मिलकर ग्रामों के विकास के लिए कार्य करेगी।

कलेक्टर ने ग्रामीणों को दिलवाई नशामुक्ति की शपथ
ग्रामसभा के दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए इससे दूर रहने एवं नशा छोड़ने हेतु प्रेरित किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों को नशामुक्ति की शपथ भी दिलवाई।

यह थे उपस्थित
ग्रामसभा में कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला, एसडीएम सेंधवा श्री अभिषेक सराफ, पूर्व मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष सेंधवा श्रीमती लता सीताराम पटेल, जनपद पंचायत सेंधवा सीईओ श्री राजेंद्र दीक्षित, क्षेत्र के गणमान्य डॉ. रेलास सेनानी, श्री एसवीरा स्वामी, ग्राम के सरपंच श्री दरबार सोलंकी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!