बड़वानी; 14 दिसम्बर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
बड़वानी; राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर को जिला न्यायालय बड़वानी सहित तहसील न्यायालयों में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बड़वानी श्री महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत के संबंध में शुक्रवार को जिला न्यायालय के एडीआर भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश श्री रईस खांन ने बताया कि 14 दिसम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत में लिटिगेशन प्रकरण 1966 एवं प्रिलिटिगेशन 5105 प्रकरण रखे जायेंगे। नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 14 खण्डपीठो का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत छुट दी जायेगी। पत्रकार वार्ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मानवेन्द्रसिंह पंवार, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुजाल्दा सहित पत्रकार बंधु उपस्थित थे।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जायेगी।
ऽ प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्य की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
ऽ लिटिगेशन स्तर पर कंपनी आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की में अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छमाही यन्ना वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जावेगी।