बड़वानी; लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत 2 तहसीलदार एवं 1 नायब तहसीलदार पर दंड अधिरोपित
बड़वानी।रमन बोरखड़े। लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने 03 अधिकारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की है । इससे पहले कार्यालयीन पत्र द्वारा संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए थे। परन्तु संबंधित अधिकारीयों के प्राप्त जवाब समाधान कारक नही पाये जाने पर ऐसे अधिकारियों को कलेक्टर ने द्वितीय अपील प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए 03 पदाभिहित अधिकारियों पर 2 हजार 250 का जुर्माना किया है।
इन अधिकारियों पर किया गया जुर्माना
कलेक्टर ने नायब तहसीलदार पलसूद श्री सज्जन सिंह मंण्डलोई पर 1 हजार रूपयें, तहसीलदार अंजड़ सुश्री बबली बर्डे पर 5 सौ रूपयें, तहसीलदार पाटी श्री भुपेन्द्र भिडे़ पर 750 रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही समस्त पदाभिहित अधिकारीयों को निर्देशित किया गया कि लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करें एवं जिलें में लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत विगत 2 वर्ष मे प्रकरण समय-सीमा बाहर होने पर कुल 145 पदाभिहित अधिकारीयों पर 78250/- रूपयें का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।