सेंधवा; नपा का लोगों पर 10 करोड़ रुपए बकाया, लोक अदालत में कर जमा कर छूट का लाभ ले नागरिक
नेशनल लोक अदालत के आयोजन को लेकर द्वितीय जिला विद्वान न्यायधीश ने सीएमओ व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए।
सेंधवा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से बकायादारों को अधिक से अधिक छूट प्राप्त हो इसलिए इसका प्रचार प्रसार अधिक करें, ताकि जनता को लोक अदालत के माध्यम से छूट का फायदा मिले सके। उक्त बात द्वितीय जिला विद्वान न्यायधीश आदेश मालवीय ने नेशनल लोक अदालत के संबंध में नपा सीएमओ मधु चौधरी व राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मीटिंग के दौरान व्यक्त कही।
नपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 दिसंबर को पुरानी नपा कार्यालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विद्वान न्यायधीश आदेश मालवीय ने मंगलवार को अपने चेंबर में नेशनल लोक अदालत के संबंध में नपा सीएमओ व राजस्व शाखा के कर्मचारियों के साथ मीटिंग आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। न्यायाधीश मालवीय ने सीएमओ मधु चौधरी को कहा कि जनता को नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी देकर उन्हें छूट लेने के लिए प्रेरित करें।
सीएमओ मधु चौधरी ने बताया कि लोगों पर नपा के कर के रूप में करीबन 10 करोड़ रुपए बकाया निकल रहे है। जिसके लिए समय समय पर लोगों को नपा द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था, किंतु नपा कर जमा करने पर लोगों द्वारा रुचि नहीं दिखाने से बकाया राशि बढ़ती गई है। अब लोग नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कर जमा करते है तो उन्हें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिल सकती है। कर में अधिभार की छूट में जलकर में 10 हजार पर 100 प्रतिशत की छूट 10 हजार से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी। संपत्ति कर में 50 हजार तक 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
1 लाख तक 50 प्रतिशत की छूट-
1 लाख तक 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और इससे अधिक पर 25 प्रतिशत छूट दी जावेगी। नपा राजस्व विभाग के सदाशिव पाटिल व किशोर गिरनार ने बताया कि नपा संपत्ति कर 3 करोड़ 66 लाख 40 हजार 274 रुपए चालू वर्ष व बकाया राशि है। वहीं जलकर में कुल राशि 5 करोड़ 85 लाख 5 हजार 310 रुपए बकाया है। वहीं दुकान किराया 38 लाख 96 हजार 3 रुपए बकाया है। इसके लिए नपा द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 2000 लोगों को सूचना दी जा रही है। जिसमें 500 लोगों को संपत्ति कर व 1500 लोगों को जल कर बकाया वालों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कर भरने की सूचना दी जा रही हैं।
कर जमा कर छूट का लाभ ले-
नपा अध्यक्ष बसंती बाई यादव ने जनता से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से नपा के कर जमा कर छूट का फायदा लेवे। साथ ही समय पर कर भरने से अधिभार से बचा जा सकता है। वहीं इन करो से नगर का विकास होता है। इसलिए समय पर नपा के कर भरे।