सेंधवा। चायनीस मांजे के निर्माण, विक्रय करने वालों पर की जाएगी कानूनगी कार्रवाई, पुलिस ने दुकानों पर की चैकिंग
-थाना सेंधवा शहर पुलिस द्वारा आगामी दिवस में होने वाली पतंगबाजी को देखते चायनीज मांजे के निर्माण, विक्रय पर प्रतिबंध लगाने को लेकर शहर की दुकानों पर की गई चैकिंग
सेंधवा। सत्याग्रह लाइव। जिला दंडाधिकारी बड़वानी श्री राहुल फटिंग द्वारा सम्पूर्ण जिले में चायनीज मांजे का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने हेतु धारा 163 BNSS के तहत कार्यवाही का आदेश पारित किया गया है। इस पर
पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डाबर द्वारा शहर के समस्त थाना प्रभारीगण को चायनिज मांजे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने, कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
जिस पर सेंधवा शहर थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह बिसेन द्वारा चायनीज मांजे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए टीम गठित कर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार, एसडीओपी श्री कमलसिंह चौहान के मार्गदर्शन मे शहर की समस्त दुकानों पर चैकिंग हेतु टीम को निर्देशित किया गया।
शहर थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह बिसेन द्वारा स्वयं टीम के साथ शहर की पतंग व मांजा विक्रेताओं की दुकानों पर चैकिंग कर दुकानदारों को आगामी मकर संक्रांति त्यौहार पर पतंगबाजी होने से शहर में चायनीज मांजे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के संबंध मे दुकानदारों को समझाईस दी गई। साथ ही कलेक्टर द्वारा चायनीज मांजे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के बारे मे बताया गया।
कार्यवाही की जावेगी-
शहर थाना प्रभारी निरीक्षक बलजीत सिंह बिसेन द्वारा आगामी मकर संक्रांति त्यौहार पर पतंगबाजी करने वाले शहर वासियों एवं मांजा विक्रेताओं को चायनीज मांजे के उपयोग से आमजन सहित निर्दाेष पशु-पक्षियों को क्षति होना तथा अन्य होने वाले नुकसान को लेकर अवगत कराया गया। यदि शहर में कोई विक्रेता चायनीज मांजे का विक्रय करते पाया जाता है या शहरवासी चायनीज मांजे का उपयोग करते पाया जाता हैं तो उसके विरुद्ध धारा 163 BNSS के पालन में कार्यवाही की जावेगी।