अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले पुलिसकर्मी को 7 वर्ष का कारावास

सत्याग्रह लाइव भीकनगांव :- न्यायालय ने मंगलवार को सुनाएं फैसले में एक पुलिसकर्मी को 7 साल का कारावास और 2 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन कार्यालय भीकनगांव के एडीपीओ गजानंद खन्ना से प्राप्त जानकारी अनुसार घटना दिनांक 06.05.2020 को कोरोना महामारी को लेकर शासन द्वारा घोषित पूर्ण लाकडाऊन ड्युटी के दौरान पुलिस थाना भीकनगांव में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक रमेश पंवार को सुचना मिली की एक आदमी पुलिस की ड्रेस में मोटर सायकिल एचएफ डीलक्स कमांक एमपी09क्युपी0497 से ग्राम सिगनुर से पिस्टल लेकर बमनाला तरफ आ रहा है। आरोपी रोहित पिता नारायण यादव 42 वर्ष निवासी बांदरिया, थाना नया हरसुद जिला खंडवा हाल पुलिस लाईन हरदा में तैनात था । थाना भीकनगांव पर अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया था । इस बहुचर्चित मामले को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज मामले के रूप में चिन्हित किया गया था। इस प्रकरण में माननीय अतिरिक्त जिला न्यायालय किशोर कुमार निनामा के न्यायालय ने आरोपी रोहित पिता नारायण यादव को दोषी पाते हुए धारा 25(1)(क) में 7 वर्ष का कारावास व 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
