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बड़वानी; सगे भाई की हत्या के आरोपी भाई को अजीवन कारावास व अर्थदंड

बड़वानी। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सगे भाई द्वारा सगे भाई की हत्या करने के आरोपी मधन उर्फ मगन पिता भचरिया, निवासी झापडी पाडला फल्या थाना – नागलवाड़ी को दोषसिद्ध मानते हुए अजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक (शासकीय अभिभाषक) शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।
प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस थाना नागलवाड़ी पर फरियादी छगन ने दिनांक 13 नवंबर 2023 को उपस्थित होकर बताया कि आज शाम 4.30 बजे वह स्वयं, आरोपी तथा मृतक राजु सगे भाई होकर वो दीपावली त्यौहार पर आरोपी मधन उर्फ मगन के यहां एकत्र हुए, तभी मृतक राजु और आरोपी मधन के बीच मृतक राजु की जमीन पर आरोपी द्वारा टापरी बना लेने की बात पर मारपीट व विवाद होने लगा। फरियादी छगन ने दोनों भाईयों को समझाया और राजु को घर जाने का कहा, जिसपर वह घर जा रहा था तभी आरोपी मधन मृतक राजु के पीछे दौड़ा और उसे जमीन पर गिराकर उसके सीने पर बड़े पत्थर से वार किया व घर भाग गया। इस सम्बन्ध में फरियादी छगन ने मृतक के पुत्र को सूचना दी और पीकअप में राजु को ओझर अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने राजु को मृत होना बताया। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस नागलवाड़ी द्वारा द्वारा मर्ग कायम कर जांच कर आरोपी मधन उर्फ मगन के विरुद्ध अपने सगे भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कर धारा 302 भादंवि के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। शासन की ओर से पेश तथ्यों तथा साक्षियों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देकर उक्त दंड से दंडित किया।

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