बड़वानी में हिंगोट के क्रय-विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई

आगामी दीपावली त्यौहार को लेकर हिंगोट के संबंध में थाना बड़वानी ने ली बैठक
बड़वानी। दीपावली और पड़वा पर्व पर बडवानी नगर में हिंगोट चलाने की कुप्रथा के कारण पूर्व में कई लोग घायल हुए हैं। इस संदर्भ में नगर के किराणा व्यापारियों और गणमान्य नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद को ज्ञापन प्रस्तुत किया।
पुलिस अधीक्षक बड़वानी ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हिंगोट के निर्माण, क्रय-विक्रय, परिवहन और उपयोग पर जिरो टालरेंस नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके तहत एसडीओपी बडवानी श्री दिनेशसिंह चौहान और थाना प्रभारी श्री दिनेशसिंह कुशवाह को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जिस पर थाना परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीओपी, तहसीलदार श्री जगदीश वर्मा, थाना प्रभारी, नगर के व्यापारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में हिंगोट चलाने की कुप्रथा को रोकने के लिए सुझाव दिए गए और समाज में जागरूकता अभियान चलाने की बात की गई।

प्रतिबंध और कार्रवाई-
जिला बडवानी में हिंगोट के क्रय-विक्रय और उपयोग पर 29 अक्टूबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर धारा 223 बीएनएस और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सभी नागरिकों से अपील-
यदि हिंगोट निर्माण, भण्डारण या विक्रय की कोई सूचना मिले, तो थाना प्रभारी बडवानी एवं कंट्रोल रुम को तुरंत सूचित करें। नागरिकों से अपील की जाती है कि वे हिंगोट बनाने में प्रयुक्त सामग्री, जैसे नौसादर और गंधक, का विक्रय न करें। हार्डवेयर और फर्नीचर व्यापारियों से भी अनुरोध है कि वे हिंगोट के फल में ड्रिल न करें और ऐसे व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दें।
सूचना हेतु संपर्क नंबर-
- निरी. दिनेशसिंह कुशवाह – 9926052322
- उनि रविन कन्नौज – 9630369313
- उनि रविन्द्र चौकले – 8224984286
- कंट्रोल रुम बडवानी – 7049101016
