बड़वानी; पिकअप चोरी करने वाले धार जिले के आरोपी को 01 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया
बड़वानी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री अजय उइके द्वारा अपने फैसले में चोरी करने के आरोप में आरोपी बिसन पिता रायसिंह सिंगाड़ निवासी गेटा थाना टाण्डा धार को धारा 379 भादवि 01 वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया श्री खुमसिह चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना 25 जनवरी 2021 को फरियादी सुवालाल तरोले ने उसकी पिकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0679 को घर के सामने खडी करके सो गया था। सुबह करीब 5 बजे फरियादी की पत्नी संगीता ने घर के बाहर निकल कर देखा तो उक्त पिकअप नही दिखी। फरियादी की पत्नी ने उक्त जानकारी फरियादी को दी। फरियादी द्वारा घटना की सूचना थाना पानसेमल पर दी। जिसके आधार पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान चोरी गई पिकअप से अज्ञात बदमाशों के द्वारा थाना बलवाडा चौकी काटकुट खरगोन के क्षेत्र में लूट की घटना की गई एवं पिकअप को लूट के घटनास्थल पर ही छोडकर भाग गये। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपीगण बिसन, धनसिंह, साहेब एवं फफा ने मिलकर पिकअप चोरी की थी। तथा अन्य आरोपीगण धनसिंह, साहेब एवं फफा फरार हैै।