खरगोन ; सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, साम्प्रदायिक एवं धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला संदेश पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन पर होगी कार्यवाही
खरगोन ; जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) अंतर्गत में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संपूर्ण खरगोन जिलें की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न नागरिक, धार्मिक समुदाय के संगठनों द्वारा सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उन कार्यक्रमों के आयोजनों की पूर्व अनुमति प्राप्त करें एवं आयोजन को दौरान कोई भड़काउ नारा, पोस्टर, बैनर आदि का प्रदर्शन एंव प्रसारण सोशल मीडिया में न किया जाये। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि इंटरनेट प्लेटफार्म युजर द्वारा कोई ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिससे धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उल्लेखित हो, ऐसे पोस्ट को प्रसारित न करें। व्हाट्सअप ग्रुप एडमिन तथा ग्रुप से जुड़े युजर धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को प्रसारित न करें एवं ग्रुप के यूजर को ऐसा करने से रोके, ग्रुप एडमिन व्हाटसअप/फेसबुक एवं अन्य बनाये गये ग्रुप का मुखिया होता है, यदि उसके ग्रुप के कोई भी सदस्य धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाने वाला अथवा संदेश फोटो/वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन की जवाबदारी होगी। किसी भी धर्म सम्प्रदाय के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र कभी भी लाईक फारवर्ड अथवा शेयर न करें।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त गाईड लाईन का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में आयोजक, आयोजन समिति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 13 अगस्त 2024 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा।