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इन्दौर कलेक्टर ने जनजातीय कार्य श्रीमती सुप्रिया बिसेन को जारी किया कारण बताओ नोटिस

इन्दौर; इंदौर जिले में संचालित अधीनस्थ संस्थाओं का समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने पर कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग अधिकारी श्रीमती सुप्रिया बिसेन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

      नोटिस में कहा गया है कि जिला स्तरीय  अधिकारी होने के नाते श्रीमती बिसेन का पदीय कर्तव्य है कि वे जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत जिले में संचालित समस्त संस्थाओं का समुचित पर्यवेक्षण कर उनका नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करायें। सहायक आयुक्त  द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के विधिवत निर्वहन नहीं करने के कारण जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं में व्यापक स्तर पर लापरवाही बरती जाने, कन्या आश्रम/छात्रावासों में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें लगातार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने पर 16 जुलाई 2024 को आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास चोरल में अनुविभागीय अधिकारी महू के दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई प्रकार की लापरवाही, अनियमिततता प्रमाणित पायी गयी।

            इससे स्पष्ट परिलक्षित है कि सहायक आयुक्त श्रीमती सुप्रिया बिसेन द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, स्वेच्छापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। अधिनस्थ संस्थाओं का निरीक्षण एवं सतत मानिटरिंग नहीं की जा रही है जिसके फलस्वरूप उपरोक्तानुसार स्थिति उत्पन्न हुई। जिले की संस्थाओं में अनाधिकृत व्यक्तियों का आवागमन एवं मदिरापान जैसी जानकारी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रचारित-प्रसारित होने के कारण जन जातीय कार्य विभाग सहित जिले की छवि धूमिल हुई है।

            उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता, शासन के निर्देशों की अवहेलना तथा अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही का द्योतक होने के कारण म०प्र० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसको देखते हुए श्रीमती बिसेन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सूचित किया गया है कि क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाए। इस संबंध में तीन दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समयावधि में संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।

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