बड़वानी; नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल

बड़वानी। न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी शर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी दिनेश पिता चंदरसिंह निवासी ग्राम टाकली मोरीपुरा जिला बडवानी को धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना दिनांक 28 जुलाई 2022 को रात 11 बजे विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर ने अभियोक्त्री क्र 02 के मोबाईल पर फोन लगाकर बोला कि वह और अभियुक्त दिनेश उसके घर में पास वाले खेत में खड़े है तथा उनसे मिलने के लिए, बाहर बुलाया तब अभियोक्त्री क्र 02 उसकी बहन ( कजिन सिस्टर)/अभियोक्त्री क्र 01 को साथ में लेकर घर बाहर निकल और खेत में जाकर विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर और अभियुक्त दिनेश से मिले। विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर अभियोक्त्री क्र 02 का सीधा हाथ पकडकर वही पास में ले गया और दोनों वहीं पर बैठ कर बातचीत करने लगे। अभियुक्त दिनेश ने अभियोक्त्री क्र 01 का हाथ पकडा था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर तथा दिनेश दोनो अभियोक्त्री को नदी किनारे ले गया वहा पर भी अभियोक्त्री क्र 01 के साथ दुष्कर्म किया । अभियुक्त ने दोनो अभियोक्त्रीयो को नदी में धक्का दे दिया था इतने में गांव के कुछ व्यक्तियों ने उन दोनो अभियोक्त्रीयो को बचाया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया ।