बड़वानी; अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपी को 2 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया

बड़वानी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी डॉ. सारिका गिरी शर्मा के द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 01 अगस्त 2020 को पुलिस थाना नागलवाडी चौकी बालसमुद में पदस्थ प्रधान आरक्षक संजय शर्मा को मुखबीर सूचना मिली थी, कि सेंधवा निवासी आरोपी अरबाज एबी रोड, बघाड फाटे सालीकला पर अवैध हथियार लेकर बेचने खडा है। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुँचने पर आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबन्दी कर पकडा, उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक देशी हस्तनिर्मित 125 बोर कट्टा अवैध हथियार मिला, लायसेंस का पुछने पर नही होना बताया, उक्त हथियार जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर विश्वास करते हुये तथा प्रकरण में आये तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को 2 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान प्रधान आरक्षक संजय शर्मा एवं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी श्री जगदीश यादव बडवानी के द्वारा की गई।