इंदौरविविध

लोक अदालत में बिजली संबंधी 4352 प्रकरण निराकृत

मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी के 15 जिलों में की गई थी प्रभावी तैयारी

निराकरण पर 1.40करोड़ की छूट दी गई

इंदौर। वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत में मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को उम्मीद के अनुसार सफलता मिली है। कंपनी के अधीन 4352प्रकरण निराकृत हुए है। नियमानुसार पचास हजार तक के प्रकरणों पर 15 जिले में करीब 1 करोड़ 40लाख रुपए की छूट उपभोक्ताओं, प्रकरणों के निराकरण पर दी गई है। लोक अदालत के दौरान कंपनी के 6 करोड़ 26 लाख रूपए के प्रकरणों का समाधान हुआ है।

मप्रपक्षेविविकं ने प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर के निर्देश पर कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी की थी। मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री राकेश आर्य ने बताया कि लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया गया। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई। प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिली, जबकि लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी गई। लोक अदालत की कंपनी क्षेत्र के 425 वितरण केंद्रो, जोन के माध्यम से तैयारी की गई थी। हजारों नोटिस तामिल कराए गए थे।

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