बड़वानी; डकेती करने वाले आरोपीगणो को 07-07 वर्ष का कारावास
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बड़वानी दितीय अपर सत्र न्यायाधीयश बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले में आरोपीगण पिंकेश पिता अशोक निवासी ग्राम धानीघाटी हाट पिपल्या जिला देवास, मेहरबान उर्फ रामप्रसाद पिता इंदौरिया हाट पिपल्या जिला देवास को धारा 397, 34 भादवि में 07-07 वर्ष का कारावास एवं 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना 24 अगस्त 2021 को फरियादी जिका बारेला उसकी मोटर सायकल से जलखेडा से राजपुर जा रहा था तभी उसकी मोटर सायकल के आगे एक आयशर रूकी जिसमें से चार व्यक्ति उतरे व चाकू दिखाकर उसकी मोटर सायकल छीनकर आयशर में चढाने लगे फरियादी द्वारा मोटर सायकल को छुडाने पर एक व्यक्ति ने उसे चाकू मारा तो फरियादी स्वंय को बचाते हुए चिल्लाया तो आने जाने वाले व खेत में काम करने वाले मुकेश, पप्पु, सरदार आये ओर मोटर सायकल को छुडाने में मदद करने पर एक आरोपी ने मुकेेश, पप्पु व सरदार को भी चाकू मारा मुकेश को दाहिने हाथ, पप्पु को गले में, कपाल में, सिर मे, बांये हाथ ओर चेहरे पर तथा सरदार को गाल पर चाकू लगा तभी पलसूद तरफ से पुलिस वाले आ गये तो सभी ने मिलकर एक आारोपी को मौके पर पकड लिया व तीन अन्य आरोपी आयशर में बैठकर भाग गयें पकडे गये आरोपी से उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम राज पिता राजकुमार निवासी हाठपिपलया बताया जिसे पकडकर पुलिस थाने ले गयी उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ की उक्त डकेती में अन्य चार आरोपी नकुल, मेहरबान, पिंकेश, धर्मेन्द्र सभी निवासी धानीघाटी भी शामिल थे। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त राज की मौत हो चुकी है एवं आरोपी नकुल फरार है प्रकरण में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल व अन्य सामाग्री जप्त की गयी। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।