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कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना

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कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा मंे वांछित सेवा उपलब्ध न करवाने पर 9 अधिकारियों पर 1-1 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया है। यह जुर्माना संबंधित अधिकारी के वेतन में से काटकर उक्त राशि संबंधित आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी।
लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती शारदा सराफ से प्राप्त जानकारी अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेखा जमरे पर एक आवेदन, विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी सेंधवा डॉ. ओएस कनेल पर 3 आवेदन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री मोहन अलावा पर 2 आवेदन, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पानसेमल श्री अरूण मिश्रा पर 1 आवेदन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटी श्री मनोज निगम पर 1 आवेदन, संभागीय उप परिवहन आयुक्त सेंधवा श्री राजेश राठौर पर 3 आवेदन, गृह विभाग ठीकरी के श्री विक्रमसिंह बामनिया पर 1 आवेदन, संभागीय परियोजना यंत्री राजपुर श्रीमती आरती यादव पर 1 आवेदन, तहसीलदार पानसेमल श्री हितेन्द्र कुमार भावसार पर 1 आवेदन पर आरसीएमएस पोर्टल अनुसार 3 माह से अधिक समय सीमा बाह्य होने से कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित की है।