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बड़वानी। गांजे के अवैध परिवहन के आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित
बड़वानी। 27 सितम्बर 2023 को विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री मो. रईस खान द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी सुखलाल पिता शिवा रावताले निवासी ग्राम रानीपुर जिला नन्दुरबाद महाराष्ट्र द्वारा एक अन्य आरोपी के साथ प्लेटिना मोटर साईकिल पर अवैध मादक पदार्थ गांजा, वजन कुल 01 किलो 500 ग्राम, विक्रय करने हेतु खेतिया सीमा पर परिवहन का दोषी पाया गया। प्रकरण में पुलिस थाना खेतिया के पदस्थ उपनिरीक्षक के. आर. पाटील द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी सुखलाल को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश श्री मो. रईस खान के न्यायालय में चालान पेश किया था। प्रकरण में न्यायालय ने गांजे का अवैध विक्रय करने का दोषी पाते हुए धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट में आरोपी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
उक्त प्रकरण में एक अन्य आरोपी दिलीप पिता शिवाजी भोसले, निवासी रानीपुर नन्दुरबाद को न्यायालय द्वारा फरार घोषित किया गया है। उक्त जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपालसिंह सिसोदिया बड़वानी द्वारा दी गई।